WHAT IS FORM 15G & FORM 15H

अपने FD व RD के INTEREST को TDS कटने से कैसे बचाएं?

किसी सविंग स्कीम मे इन्वेस्ट करते हैं  उस इन्वेस्टिंग पर आपको तय सीमा से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस स्थिती मे सरकार उस Income पर TDS काटता है। 

अगर आप tax के दायरे मे नही आते हैं तो इस TDS को कटने से बचा सकते हैं।

इसके लिए आपने Form 15G और Form 15H का नाम जरूर सुना होगा।

Form 15G और Form 15H एक प्रकार के घोषणापत्र हैं या कहें declaration के रूप में होते हैं।

इसमें, इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि, उस वित्त वर्ष में आपकी पूरी आमदनी इतनी नहीं होने वाली है कि उस पर टैक्स देनदारी बन सके इसलिए मिल रही उस Income पर TDS कटोती नहीं की जानी चाहिए। 

अगर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से  साल में 40 हजार रुपए से अधिक ब्याज मिलता है तो बैंक इस पर TDS काट सकता है।

अगर आप फॉर्म 15 G भरकर जमा कर देते हैं तो फिर आपको मिलने वाले ब्याज पर TDS नहीं काटा जाएगा।

अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक की है तब ये लिमिट 50 हजार रु. की होती है, और TDS को कटने से बचाने के लिए आपको form 15H भरना होगा।

PF से, कि अगर कोई कर्मचारी 5 साल के पहले और 50 हजार रुपए से अधिक निकालता है तो उसे मिलने वाली रकम पर 10% TDS काटा जा सकता है। 

Bank ,पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं पर अगर आपको इतनी ब्याज मिलती है, जिस पर कि TDS काटा जा सके तो उसे रुकवाने के लिए आप फॉर्म 15 G जमा कर सकते हैं।