जिसमे आप TAX बचा सकते हैं। 

जानिए खास कटोतियों के वारे में

सीमित आमदनी में परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम है. इस वजह से ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करते रहते हैं। 

ज़्यादातर लोगों को होम लोन, मकान का  किराया और कुछ अन्य निवेश पर मिलने वाली  छुट की जानकारी तो होती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि कुल कितनी तरह कि छुट का लाभ ले सकते हैं? 

हमे आयकर मे कुछ  प्रमुख छुट मिल सकतीं हैं जिनका लाभ हम Income tax रिटर्न फ़ाइल करते वक्त ले सकते हैं।

इस धारा मे करदाता अपनी कुल कर योग्य आय को 1.50 लाख रुपये तक घटा सकता है।

1. धारा 80 C

EPF,Home Loan,सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सविंग म्यूचुअल फ़ंड, टैक्स सविंग FD या Bond,LIC.

इस धारा के तहत NPS मे निवेश करने पर अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती मिलती है। इस तरह 80C एवं 80CCD(1बी) मिला कर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की कटौती मिल सकती है। 

2. धारा 80CCD(1B)

इसमे स्वयं के लिए  या  जीवन साथी या फिर आश्रित बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की कटौती मिलती है। और माता-पिता के लिए चकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलती है।

3. धारा 80D

बच्चों के एजुकेशन लोन पर आयकर कानून के सेक्शन 80E के तहत TAX मे  छूट मिलेगी.  

4. सेक्शन 80E

कुछ लोग सामाजिक कल्याण से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी आय के 10 फीसदी हिस्से तक पर सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं.

5. सेक्शन 80G 

होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के बारे में तो आप जानते हैं| लेकिन अगर आप किराए पर रहते हैं, तो दिए गए किराए पर भी कुछ टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं|

6. धारा 80 GG