निवेशक को निवेश करते समय दो चीजें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। एक आपका निवेश विकल्प आपको महंगाई दर की तुलना में अधिक रिटर्न दे रहा हो।
दूसरा, रिटर्न पर टैक्स की देनदारी अधिक नहीं हो। टैक्स आपके रिटर्न को कम कर देता है।
बड़ी संख्या में लोग Small Saving Schemes में इन्वेस्ट करते हैं। मगर बहुत से लोगो को यह पता नहीं होता कि रिटर्न पर कितना टैक्स लगेगा।
इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के INVEST पर धारा 80सी के तहत TAX छूट का लाभ मिलता है।इस पर मिलने वाला मैच्योरिटी और ब्याज के समय की गई निकासी भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
PUBLIC PROVIDENT FUND
► सुकन्या समृद्धि योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत किया गया निवेश टैक्स फ्री होता है। ► इस योजना में भी आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना SUKANYA SAMRIDHI YOJANA
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं, अगर एक साल में 50,000 रुपए से अधिक ब्याज आय होती है, तो उस पर टीडीएस कटेगा।
NSC में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत TAX छूट का लाभ मिलता है। वहीं, इस योजना में मैच्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है। ब्याज निवेशक की कुल सालाना आय में जुड़ता है।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC)
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना बैंक FD की तरह काम करती है। पाँच साल के टाइम डिपॉजिट पर आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता