सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए है जो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं।
ये सेविंग स्कीम 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए होती है। पर कुछ खास केसेस में इसको 50 से 55 साल भी रखा गया है।
इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए पैसे जमा करना होता है, और उसके बाद हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट मिलता रहता है। और जब 5 साल की अवधि पूरी होती है तो पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाता है।
SCSS स्कीम के नियमों में से कुछ नियमों में बदलाव किए गए है। इन्हे हम जानेगे।
पहला बदलाव: एक्सटेंशन पीरियड में।SCSS स्कीम में 5 साल की Maturity के बाद इस स्कीम को एक बार 3 सालो के लिए और Extend कर सकते है।
लेकिन अब नए नियम के अनुसार SCSS स्कीम मे 5 साल के मेचूरिटि के बाद जितनी बार चाहे उतने बार तीन-तीन साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन ले सकते हैं।
दूसरा बदलाव: रिटायर्ड Employees के लिए।अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्पलाइज 55 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में रिटायर होते हैं तो वह अपने रिटायरमेंट के एक महीने के अंदर-अंदर इस स्कीम में अपना निवेश कर सकते थे।
लेकिन अब उनको उनको एक महीने के टाइम पीरियड को बड़ाकर के 3 महीने कर दिया गया है। अब रिटायरमेंट मिलने के 3 महीने तक इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
तीसरा बदलाव: Spouse के द्वारा भी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट एम्पलाई जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है लेकिन उनकी डेथ हो गई है तो
चौथा जो बदलाव: स्कीम के प्रीमेच्योर विड्रोल।पहले प्रीमेच्योर विड्रोल मे आप 1 साल पूरा होने से पहले अगर आप पैसा वापस ले लेते हैं तो इंटरेस्ट आपका रिकवर कर लिया जाता था आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से और बचा हुआ पैसाआपको दे दिया जाता था।
लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर आप अब 1 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर 1% पेनल्टी लगाया जाएगा।
अगर आप खाता खुलवाने के 1 साल के अंदर इसको अभी क्लोज करवाने का सोच रहे होंगे तो यहां पर आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है।