जानिए Post Office की किन किन बचत स्कीमों पर कितना देना होता है टैक्स
Income Tax
निवेशक को निवेश करते समय दो चीजें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। एक आपका निवेश विकल्प आपको महंगाई दर की तुलना में अधिक रिटर्न दे रहा हो।
Income Tax
दूसरा, रिटर्न पर टैक्स की देनदारी अधिक नहीं हो। टैक्स आपके रिटर्न को कम कर देता है।
Income Tax
बड़ी संख्या में लोग Post Office स्मॉल सेविंग स्कीम्स योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। मगर लोगो को यह पता नहीं होता कि रिटर्न पर कितना टैक्स लगेगा।आज आपको इसी के बारे में बताएंगे।
Income Tax
PPF में तीन स्तरों पर टैक्स छूट मिलती है। इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है।
PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF)
इस पर मिलने वाला मैच्योरिटी और ब्याज के समय की गई निकासी भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF)
SSY योजना भी ट्रिपल ई स्टेटस के साथ आती है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत किया गया निवेश टैक्स फ्री होता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
इस योजना में भी आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
वहीं, अगर एक साल में 50,000 रुपए से अधिक ब्याज आय होती है, तो उस पर टीडीएस कटेगा।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ मिलता है।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स
वहीं, इस योजना में मैच्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है।