ATM से निकले कटे-फटे नोट कहां और कैसे होंगे एक्सचेंज, जानिए क्या कहता है इस बारे में RBI का नियम
ऐसा कई बार होता है जब आप एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं और कटे-फटे नोट बाहर आते हैं. ऐसे में समझ नहीं आता कि इन नोट का क्या किया जाए.
अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदल सकते हैं.
RBI का नियम कहता है कि एटीएम के नोट की जिम्मेदारी बैंक की होती है. एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो नोट को चेक करे.
अगर कोई नोट खराब, कटा-फटा या नकली है, तो बैंक उसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता.
खराब नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो बैंक को किसी भी हाल में नोट को बदलना होगा. अगर बैंक ऐसा करता है तो उस बैंक पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
नोट को बदलने की एक तय सीमा होती है. रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदलवा सकता है.
इन नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है. ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं.
नोट को बदलने के लिए आपको उसी बैंक की शाखा में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने नोट का ट्रांजेक्शन किया है.
वहां जाकर आपको बैंक को एक एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लीकेशन के साथ इसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जहां से पैसा निकासी की है, उस जगह का नाम बताना होगा.
साथ ही एटीएम से निकली स्लिप दिखानी होगी या अमाउंट डिडक्शन का मैसेज दिखाना होगा.